ध्रुव राठी का पलटवार। क्या रूख लेगी सरकार?
6 सितंबर 2025 को दिल्ली के एक निचली अदालत ने आदेश दिया था कि अडानी से संबंधित मानहानिकारक सामग्री को विभिन्न प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। इसका हवाला देते हुए सरकार ने अपने तरफ से तत्परता दिखाते हुए 16 सितंबर को अडानी से संबंधित 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के आदेश दे दिए जबकि अभी तक अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अडानी से संबंधित कौन सी सामग्री मानहानिकारक है और कैसे। ध्रुव राठी और दूसरे प्रकाशक इसीलिए सरकार के इस आदेश के खिलाफ अदालत का रुख कर रहे हैं। #DhruvRathee #ModiSarkar #adani #DelhiCourt
- “यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार नीचे साँझा करें।” ✍🏼Neha_Singh

Comments
Post a Comment